कर कटौती
जब बात कर कटौती, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत व्यक्तिगत या व्यवसायिक आय से घटाए जाने वाले टैक्स की राशि, भी कहा जाता है, तो कई लोगों को भ्रम होता है। यह प्रक्रिया आयकर, वर्षभर की कुल आय पर लगाया जाने वाला मुख्य कर ढाँचे के भीतर काम करती है। खास तौर पर धारा 80C, भविष्य सुरक्षा, जीवन बीमा, पीपीएफ, एलटीएस आदि में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती और सेक्शन 24, घर के लोन के मूलधन और ब्याज पर उपलब्ध टैक्स छूट अक्सर करदाताओं के लिए सबसे बड़ी राहत बनते हैं। इन तत्वों को सही समझकर आप अपनी कर देयता को काफी घटा सकते हैं।